DM का अल्टीमेटम, बाहर से आए राजनैतिक कार्यकर्ता मतदान से 48 घंटे पहले छोड़ दें निर्वाचन क्षेत्र।
जिलाधिकारी ने बाहर से आए राजनैतिक दल के पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान से 48 घंटे पर निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का दिया आदेश।
सोनभद्र में विभिन्न दलों के पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बाहर से आए लोगों को सात मार्च की सुबह मतदान शुरू होने से 48 घंटे पूर्व संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने का निर्देश दिया गया है। डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी फरमान में पुलिस अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन कराए जाने की ताकीद की गई है। इसके लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद लाज और अतिथि गृहों में रह रहे लोगों की सूची का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी टीके शिबु के हवाले से अवगत कराया गया है कि सोनभद्र में सातवें चरण में सात मार्च को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से आए आदेश के क्रम में जन साधारण को सूचित किया जा रहा है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन, को सकुशल, शांतिपूर्ण, शुचिता और निष्पक्षता से संपादित कराये जाने के दृष्टिगत राजनैतिक कार्यकर्ता, प्रचार अभियान से जुड़े कार्यकर्ता आदि जो उस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, वह प्रचार अभियान समाप्त होने के तत्काल बाद और मतदान प्रारंभ होने के 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे। जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस दौरान कल्याण मण्डपों/सामुदायिक भवनों आदि की जॉच की जाए, जहां ऐसे लोगों को रखा गया है। साथ ही यह पता लगाया जाए कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में स्थान दिया गया है या नहीं। लाज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर नजर रखते हुए उनका सत्यापन कराया जाए। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र के सीमाओं में बाहर से आने-जाने वाले वाहनों की विशेष जॉच के साथ आवाजाही पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए डीएम ने पुलिस विभाग को चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान लोगों के समूहों की पहचान का सत्यापन कराने और यह पता करने के लिए कि वह निर्वाचक हैं अथवा नहीं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम की तरफ से निर्वाचन आयोग की तरफ से मिले निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की भी ताकीद की गई है।